आरोपी ने कहा, जिससे संबंध बनाया उसकी उम्र पता नहीं थी, मिली जमानत
नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी के सुल्तानपुरी इलाके में एक नाबालिग को किडनैप कर उससे जबरन धंधा कराने के मामले में नाम आने पर गिरफ्तार हुए आरोपी को रोहिणी कोर्ट ने बेगुनाह मानते हुए जमानत दे दी। हालांकि आरोपी ने अनजाने में पीड़ित से यौन संबंध बनाने की बात भी कबूल की थी। आरोपी ने कहा कि वह उस ठेके का रेगुलर कस्टमर है मगर उसे यह नहीं मालूम कि जिससे वह संबंध बनाता है उसकी उम्र कितनी है। जिस आपराधिक मामले में उसका नाम आया है उससे वह पूरी तरह से अनजान है और गिरफ्तारी से उसे हैरानी हुई है। कोर्ट के सामने एक पुराने फैसले का हवाला भी दिया गया, जिसके आधार पर कोर्ट ने माना कि आरोपी को नहीं मालूम होता कि प्रॉस्टिट्यूट की उम्र कितनी है और जमानत मंजूर कर ली। ऐडवोकेट मनीष भदौरिया ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि यह मामला बेहद संगीन है, जिसमें नाम आना एक व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आरोपी की उम्र महज 22 साल है। वह बेगुनाह है जिसे इस आपराधिक मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस आरोपी का भी नाम ले लिया, जिसके बाद से वह भी कस्टडी में है। उसका नाम एफआईआर में नहीं है और न ही पीड़िता के बयान में। वह सिर्फ कस्टमर के रूप में ठेके पर गया, जिसे पीड़िता के साथ हुए अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सुल्तानपुरी इलाके में 16 साल की नाबालिग ने पुलिस कंप्लेंट में बताया कि उसकी मां कपड़ों पर प्रेस करने का काम करती हैं, जिनके साथ वह भी दुकान पर रहती थी। वह नजदीक में रहने वाली महिला के घर के शौचालय का इस्तेमाल करती थी। 8 अक्टूबर को उस महिला ने नाबालिग से मसाज कराई। अगले दिन जब वह दोबारा गई तो उसने कहा कि तुम बहुत अच्छा काम करती हो, तुम्हारी नौकरी पार्लर लग जाएगी। आरोपी महिला अपने पति के साथ बाइक पर बैठाकर नाबालिग को दूसरी जगह ले गई और उन लोगों से हजार रुपये लेकर यह कहते हुए वहीं छोड़ दिया कि तुम्हारी ममी को बता देंगे। आरोप है कि अगले चार दिन उसके साथ यहां और नजदीक के घर में ले जाकर कई लोगों ने जबर्दस्ती संबंध बनाए। पांचवें दिन उसकी तबियत खराब हो गई। घटना के छठे दिन उसे शनि बाजार रोड पर छोड़ दिया गया। इसके बाद पीड़िता ने सारी कहानी अपनी मां को बताई, जिसके बाद एफआईआर कराई गई।