राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया से जुड़े टैक्स एसेसमेंट की दोबारा जांच के आयकर विभाग के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए मंगलवार को आयकर विभाग को पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडीस के आयकर का नए सिरे से मूल्यांकन जारी रखने का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस मूल्यांकन को कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही अमल में लाया जा सकता है। आपको बता दें कि यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडीज ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसने नेशनल हेराल्ड मामले से संबंधित 2011-12 के उनके आयकर आकलन को फिर से खोलने के निर्देश दिए गए थे।
लिहाजा, सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को अपनी जांच जारी रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी।गौरतलब है कि इस मामले में 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी जिस दौरान न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि दो विकल्प हैं- पहला नोटिस जारी किया जाए और आकलन अधिकारी को फिर से मामले को खोलने की अनुमति दी जाए, या दूसरा विकल्प दो-तीन सप्ताह बाद मामले पर सुनवाई की जाए और इस पर फैसला हो। अदालत ने औपचारिक तौर पर आयकर अधिकारियों को नोटिस नहीं जारी किया, क्योंकि महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि वह अदालत में मौजूद हैं।
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल और सोनिया गांधी को जारी आयकर विभाग के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन उनकी याचिका को सुनने की मंजूरी दी थी। गौरतलब है कि 10 सितंबर को राहुल गांधी और सोनिया को राहत देने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 2011-12 के टैक्स आकलन के एक मामले को दोबारा खोले जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट की ओर से किसी प्रकार की राहत से इनकार ने आयकर विभाग को कांग्रेस नेताओं के आकलन वर्ष 2011-12 के रिकॉर्ड की जांच का मार्ग प्रशस्त कर दिया था।