नई दिल्ली: राधे मां को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राधे मां को अग्रिम जमानत दे दी है और उनकी गिरफ्तारी पर दो हफ्ते तक की रोक लगा दी है।इससे पहले राधे मां पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा था। आज मुंबई के कांदिवली थाने में राधे मां की पेशी हुई, जिसमें पुलिस उनसे पूछताछ की गई। इससे पहले स्वंघोषित देवी राधे मां की अग्रिम जमानत की अर्जी गुरुवार की शाम को दिंडोशी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। शाम को अदालत ने अपने फैसले में अर्जी खारिज करने की घोषणा कीअर्जी खारिज होने से राधे मां को करारा झटका लगा है और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब उन्हें निक्की गुप्ता के मामले में कांदिवली पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान दर्ज कराना होगा। गिरफ्तारी से बचने के लिए सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां ने बुधवार को अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी जिस पर गुरुवार दोपहर सुनवाई हुई। उनके वकील अशोक गुप्ते ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को केस में गलत तरह से फंसाया गया है।