व्यापार
सैलरी मिलने वालो के लिए सूचनाः शुरू हुआ इंवेस्टमेंट प्रूफ
अगर आप किसी तरह की नौकरी में है और मिलने वाली सैलरी आयकर के दायरे में आती है, तो इसके लिए इंवेस्टमेंट प्रूफ जमा करना जरूरी होता है। इंवेस्टमेंट प्रूफ जमा करने का वक्त दिसंबर के अंत से लेकर के मार्च तक चलता है। ये आपकी कंपनी पर निर्भर करता है कि वो किस तारीख तक आपसे इंवेस्टमेंट प्रूफ जमा करने के लिए कहती है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट इसमें जमा करने होते हैं और इसके चक्कर में वो आखिरी वक्त तक परेशान होते हैं। हम आपको आज बताने जा रहे हैं, उन इंवेस्टमेंट प्रूफ के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं।
क्यों जरूरी है इंवेस्टमेंट प्रूफ को रखना
मार्च से पहले कंपनी का एचआर आपसे पिछले 9 महीनों में किए गए इंवेस्टमेंट प्रूफ की कॉपी मांगता है, ताकि वह आपके द्वारा टैक्स बचाने के लिए किए गए इंवेस्टमेंट की जांच कर ले। आपकी कंपनी आपको बाद में टैक्स ज्यादा या कम देने के झंझट से बचाने के लिए ऐसा करती है। कंपनी हर महीने आपकी सैलरी से टैक्स काटती है, लेकिन मार्च से पहले उसे आपके द्वारा किए गए इंवेस्टमेंट डिक्लेरेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करना होता है। ऐसा करने से कंपनी और आपको आगे चलकर कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है।
क्यों जरूरी है इंवेस्टमेंट प्रूफ को रखना
मार्च से पहले कंपनी का एचआर आपसे पिछले 9 महीनों में किए गए इंवेस्टमेंट प्रूफ की कॉपी मांगता है, ताकि वह आपके द्वारा टैक्स बचाने के लिए किए गए इंवेस्टमेंट की जांच कर ले। आपकी कंपनी आपको बाद में टैक्स ज्यादा या कम देने के झंझट से बचाने के लिए ऐसा करती है। कंपनी हर महीने आपकी सैलरी से टैक्स काटती है, लेकिन मार्च से पहले उसे आपके द्वारा किए गए इंवेस्टमेंट डिक्लेरेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करना होता है। ऐसा करने से कंपनी और आपको आगे चलकर कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है।