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नई दिल्ली: 2015 में सरकार द्वारा लागू किए गए विदेशी काले धन कानून के तहत 6,000 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है। मंगलवार को ये बात संसद में कही गई। इसके अलावा, 31 अक्टूबर, 2018 तक, विदेशी काले धन कानून के तहत 34 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं।
“काले धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 के काला धन अधिनियम के तहत आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयों के मुताबिक, 31 अक्टूबर, 2018 को, अघोषित विदेशी संपत्ति और 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की आय का पता लगाया गया है, ये बात वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कही।
इस अधिनियम के तहत, एक सीमित अवधि के लिए एक बार अनुपालन अवसर उन व्यक्तियों के लिए प्रदान किया गया था। शिव प्रताप शुक्ला ने कहा की, “जिन लोगों के पास विदेशी संपत्ति और आय है, उनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई अधिनियम के तहत की गई है। इस तरह की कार्रवाइयों में पूछताछ, आय का आकलन, करों की वसूली, दंड और आपराधिक अदालतों में अभियोजन की शिकायतों को दाखिल करना शामिल है।