नई दिल्ली में पॉपर्टी की रजिस्ट्री में 20 हज़ार रुपये से अधिक नकद लेनदेन किया तो यह आपके लिए मुसीबत बन सकती है। आयकर विभाग प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में बीस हज़ार से ज्यादा लेनदेन करने वालों को नोटिस भेजने की तैयारी कर चुका है।
आयकर विभाग ने दिल्ली डिवीज़न के लिए एक टीम बनाई है, जो पॉपर्टी रजिस्ट्री में 20 हज़ार की लिमिट को क्रॉस पर नज़र रखेगी। यदि कोई निर्धारित सीमा क्रॉस करता है, तो जल्द ही उसे नोटिस भेजा जायेगा। आयकर विभाग दिल्ली की यह टीम ऐसे रजिस्ट्रियों की लिस्ट तैयार करने में जुट गई है।
आयकर विभाग ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए साल 2015 से 2018 के बीच हुई रजिस्ट्रियों की जांच कर चुका है। इसके लिए आयकर विभाग की टीम ने दिल्ली के सभी 21 सब-रजिस्टर ऑफिस का दौरा किया है। इस दौरे में एक जून 2015 से दिसंबर 2018 तक के आंकड़ों को इकट्ठा किया है,जिसमें रजिस्ट्री के लिए 20 हजार से ज्यादा का नकदी लेनदेन हुआ है।
गौरतलब है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) नियम के अनुसार एक जून 2015 से रियल एस्टेट व कृषि भूमि की रजिस्ट्री राशि 20 हजार से अधिक है, तो उसके लिए पैसे का भुगतान बैंक खाता या फिर चेक से करना अनिवार्य है। ऐसे में अगर नकद लेनदेन की सीमा 20 हजार से ज्यादा होती है, तो दंड स्वरुप पेनाल्टी देना पड़ता है।
आयकर विभाग के अनुसार अगले महीने से 20 हज़ार से ज्यादा के नकद लेनदेन से रजिस्ट्री कराने वालों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया जायेगा। आयकर विभाग यह नोटिस दोनों खरीदने और बेचने वाले पक्षों को जारी करेगा।