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गोमांस पर जम्मू कश्मीर में लगा प्रतिबंध

दस्तक टाइम्स / एजेंसी

gomansजम्मू कश्मीर: एडवोकेट परिमोक्ष सेठ द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य हाई कोर्ट के जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर व जस्टिस जनक राज कोतवाल वाली खंडपीठ ने राज्य जम्मू-कश्मीर में गो-मास की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है। जनहित याचिका में याचिकर्ता का आरोप था कि राज्य में गो-हत्या के मामले बड़ते जा रहे हैं व प्रशासन की मदद से कई स्थानों पर मास की बिक्री भी जारी है। ऐसे मामलो से धार्मिक भावनाएं भी आहात होती हैं। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ एडवोकेट सुनील सेठी को पिल की तरफ से व ए.ए.जी. विशाल शर्मा को राज्य सरकार की तरफ से सुनने के बाद खंडपीठ ने पाया कि मंडलायुक्त कश्मीर द्वारा घो तस्करी व गो-हत्या के मामले में कोई भी संतोषजनक प्रतिक्रीया व्यक्त नहीं की थी। खंडपीठ ने राज्य के डी.जी.पी. को आदेश दिए कि वह सभी संबंधित एस.एस.पी./एस.पी. और एस.एच.ओ को निर्देश दे कि राज्य में किसी भी स्थान पर गो-मास की बीक्री न हों इसके लिए सख्ती से काम करें। और जो भी इस कानून की उलंघन्ना करता पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

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