नई दिल्ली (एजेंसी)। सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह के अध्यक्ष सुब्रत रॉय और उनके दो निदेशकों को 11 नवंबर तक विदेश यात्रा की अनुमति दी है। इस तिथि तक उन्हें निवेशकों के धन की सुरक्षा के लिए 2० हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिकाना हक के वास्तविक दस्तावेज जमा कराने होंगे। सहारा समूह ने ओएफसीडी के जरिये यह रकम निवेशकों से हासिल की थी। न्यायमूर्ति के.एस.राधाकृष्णन और जे.एस.केहर ने अपने कक्ष में सहारा के आवेदन पर सुनवाई करके अपने पहले के आदेश में बदलाव करते हुए यह आदेश दिया। मामले की सुनवाई के तत्काल बाद सहारा के वकील सी.ए.सुंदरम ने मीडिया को इसकी जानकारी दी।