एजेएल को नेशनल हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश, कांग्रेस को झटका
नई दिल्ली : नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और कांग्रेस पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से फिर झटका लगा है। हेराल्ड हाउस खाली करने के मामले सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ एसोसिएट जनरल लिमिटेड (एजेएल) की अपील को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर आज मुहर लगा दी है। अब एसोसिएट जनरल लिमिटेड को हेराल्ड हाउस खाली करना होगा। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इमारत को कब तक खाली करना है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में एलएनडीओ की तरफ से हेराल्ड हाउस को खाली करने के पिछले साल 31 अक्टूबर में भेजे गए नोटिस को सही ठहराया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अखबार को छापने के लिए लीज पर दी गई जमीन का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 2 हफ्ते का समय देने से भी मना कर दिया। इससे पहले 21 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी एजेएल को हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया था जिसके बाद एजेएल ने डबल बेंच के सामने अपील लगाई थी। एजेएल ने आदेश के बाद कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन हाई कोर्ट ने वो समय देने से भी इंकार कर दिया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वीके राव की एक पीठ ने 18 फरवरी को केंद्र और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले एजेएल की ओर से दलील पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि कंपनी के बहुसंख्यक शेयर यंग इंडिया को हस्तांतरित होने से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस के मालिक नहीं बन जाएंगे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी दलील दी कि केंद्र ने पिछले साल जून से पहले हेराल्ड हाउस में मुद्रण गतिविधियों की कमी का मुद्दा कभी नहीं उठाया था, तब तक जब इसके कुछ ऑनलाइन संस्करणों का प्रकाशन शुरू हो चुका था। केंद्र सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि हेराल्ड हाउस को अखबार के लिए दिया गया था जबकि हेराल्ड हाउस में 2008 में ही अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया गया और वहां के स्टाफ को स्वैच्छिक रिटायरमेंट देकर हटा दिया गया। ऐसे में जब वहां प्रकाशन का कोई काम ही नहीं हो रहा था तो सरकार के पास उस जगह के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस लीज को रद्द करना अनिवार्य था। इस बिल्डिंग में पासपोर्ट ऑफिस भी चल रहा है जिसका किराया एजेएल के ही जाता है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल, सोनिया गांधी और अन्य पर आरोप लगाया था कि उन्होंने साजिश के तहत महज 50 लाख रुपये का भुगतान कर धोखाधड़ी की। जिसके जरिये यंगइंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपये की वह रकम वसूलने का अधिकार हासिल कर लिया, जिसे एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को कांग्रेस को देना था। इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नाडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया कंपनी आरोपी हैं। फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर हैं।