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जज साहब, घरवालों से फोन पर बात करवा दो: नावेद

दस्तक टाइम्स/ एजेंसी
naved_0जम्मू: जम्मू-कश्मीर की एक विशेष अदालत ने उधमपुर आतंकवादी हमले में लिप्त लश्करे तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद नावेद याकूब और उसे श्रीनगर से लाने वाले ट्रक चालक शौकत अहमद की न्यायिक हिरातस की अवधि 14 दिनों के लिए और बढा दी । दोनों को सुबह यहां अदालत के समक्ष पेश किया गया। पेशी के दौरान नावेद ने कहा कि जज साहब मेरी घरवालो से बात करवा दो। काफी दिन हो गए घरवालो से बात नहीं की। इस पर जज ने नावेद की घरवालो से बात कराने के निर्देश दिए। लेकिन एनआईए ने कहा कि जो नंबर नावेद ने दिया है वह नहीं मिलता। लगता है लश्कर ने आंतकियों ने यह नंबर बंद करा दिए हैं। इसके बाद नावेद और शौकत को कोट भलवाल स्थित केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया।
गौरतलब है कि नावेद और उसके साथी मोहम्मद मोमीन को ट्रक से श्रीनगर से उधमपुर लाने वाले चालक शौकत को पुलवामा से गिरफ्तार किया गया था। उधमपुर जिले में समरौली के निकट जम्मू -कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पांच अगस्त को सीमा सुरक्षा बल के काफिले पर पांच अगस्त आतंकवादी हमले में बीएसएफ के दो जवान शहीद हो गए थे। इस दौरान मोमीन को ढेर कर दिया गया था जबकि नावेद को ग्रामीणों ने जिंदा पकड़ लिया था।

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