बीफ मामले में दो न्यायिक अधिकारियों को मिली सजा
दस्तक टाइम्स/एजेंसी
जम्मू कश्मीर: बीफ बैन का मामला जम्मू कश्मीर में सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। मामला शांत होने की वजाय तूलद पकड़ता जा रहा है। इस संदर्भ में ताजा प्रक्रिया में दो न्यायिक अधिकारियों को सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया। यह दो न्यायिक अधिकारी है एडिशनल एडवोकेट जनरल विशाल शर्मा और डिप्टी एडवोकेट जनरल परिमोक्ष सेठ। राज्य सरकार ने दोनों को बर्खास्त कर दिया है। उन पर कोर्ट में सरकार का पक्ष सही तरह से न रखने का आरोप है। इस माह हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित कर राज्य में बीफ बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया थाबीफ प्रतिबंध को लेकर सख्ती से कानून का पालन करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दर्ज करने वालों में परिमोक्ष सेठ भी थे। असल में सेठ ने डिप्टी जनरल बनने से एक महीने पहले ही याचिका दर्ज की थी। वहीं गठबंधन सरकार की दूसरी पार्टी भाजपा ने पीडीपी के इस फैसले का विरोध किया है। पाअभर्् का कहना है कि पीडीपी को फैसला लेने से पहले भाजपा से विचार करना चाहिए था।