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लखनऊ : राजधानी के अस्पतालों के आस-पास अतिक्रमण हटाने के लिये हाईकोर्ट सख्ती अपनायी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जिलाधिकारी लखनऊ को तीन दिन में कमेटी का गठन करने के आदेश दिये हैं। यह कमेटी बलरामपुर अस्पताल, केजीएमयू एवं सिविल अस्पताल के आस-पास के अतिक्रमण को हटाएगी। वहीं न्यायालय के पूर्व के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि पीजीआई के आस-पास का अतिक्रमण हटा दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने प्रेम शंकर पांडेय की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार व नगर निगम के अधिवक्ता अमित कुमार द्विवेदी ने कोर्ट को जानकारी दी कि एसडीएम, सरोजिनीनगर की अध्यक्षता वाली कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर, पीजीआई के आस-पास के अतिक्रमण को हटा दिया गया है। बलरामपुर अस्पताल, केजीएमयू और सिविल अस्पताल के आस-पास का अतिक्रमण हटाए जाने के सम्बंध में सम्बंधित इलाकों के उप-जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाना है। इस पर न्यायालय ने जिलाधिकारी को कमेटी गठन के लिये तीन दिन का समय दिया, साथ ही सम्बंधित उप-जिलाधिकारियों से अतिक्रमण हटाए जाने के सम्बंध में स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई तक पेश करने के आदेश दिये। मामले की अग्रिम सुनवाई 10 मई को होगी।