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नीरव मोदी को एक और झटका, 7300 करोड़ रुपए ब्याज के साथ जमा करवाने होंगे

नई दिल्ली : ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) पुणे ने आज भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को झटका देते हुए उसे और उसके सहयोगियों को पीएनबी को ब्याज के साथ 7300 करोड़ रुपये की राशि चुकाने को एक आदेश पारित किया है। इससे पहले सिंगापुर उच्च न्यायालय ने नीरव मोदी को झटका देते हुए ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड में पंजीकृत पवेलियन प्वाइंट कॉर्प कंपनी के खाते को फ्रीज करने का आदेश दिया था। यह खाते नीरव मोदी के बहन-बहनोई के है और इनमें 44.41 करोड़ रुपये मौजूद हैं। अदालत ने यह आदेश ईडी के उस अनुरोध पर दिया जिसमें कहा गया था कि इस खाते में मौजूद राशि जालसाजी और अपराध से अर्जित है. ईडी ने जानकारी दी थी कि इस खाते में रकम पंजाब नेशनल बैंक से किए गए घोटाले के जरिए अवैध तौर पर भेजी गई है। गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने नीरव मोदी के खिलाफ चल रहे मनी लांड्रिंग मामले में कार्रवाई करते हुए 27 जून को नीरव और उसकी बहन के चार स्विस खातों पर लेनदेन से रोक लगा दी थी। बताया गया कि इन खातों में कुल 283.16 करोड़ रुपये जमा हैं।

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