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सर्वोच्च न्यायालय ने फिर दोहराया, 18 अक्टूबर तक दलीलें हों पूरी, तभी फैसला सम्भव
नई दिल्ली : अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय ने डेडलाइन तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसला लिखने के लिए चार हफ्ते का वक्त चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि यदि हम चार हफ्ते में फैसला दे पाए तो यह चमत्कार होगा। उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या मामले में गुरुवार को एक बार फिर कहा कि 18 अक्टूबर तक हर हाल में सुनवाई पूरी करनी होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि सभी पक्ष समय सीमा में अपनी दलीलें पूरी कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें फैसला लिखने में चार हफ्ते लगेंगे, इसलिए निर्धारित समय सीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता।