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अगर आप कम टैक्स देना चाहते हैं, तो सरकार की इस योजना का उठाएं लाभ

नई दिल्ली: इनकम टैक्स देने वाले करदाताओं के लिए खुशखबरी है. सरकार ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020 लोकसभा में पेश कर दिया है. इस बिल के तहत उन करदाताओं को राहत मिलेगी जो विभाग को उतना टैक्स नहीं देना चाहते हैं जितना टैक्स विभाग मांग रहा है और यह मामला अपील या कोर्ट में चल रहा है. इसका जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में भी किया था.

वित्त मंत्रालय ने आपको टैक्स डिमांड भेजी हो और इसके खिलाफ 31 जनवरी 2020 के पहले विवाद का मामला कमिश्नर अपील, ट्राइब्यूनल या किसी कोर्ट में चल रहा हो तो आपको इस स्कीम का फायदा मिलेगा.

कोई ब्याज या पेनाल्टी नहीं देनी होगी
स्कीम के तहत अगर आप इस साल के 31 मार्च तक टैक्स भर देते हैं तो कोई ब्याज या पेनाल्टी नहीं देनी होगी. और अगर 31 मार्च के बाद देंगे तो टैक्स 10% ज्यादा देना होगा. लेकिन अगर विभाग और आपके बीच टैक्स पर दिये जाने वाले ब्याज या पेनाल्टी पर विवाद चल रहा है तो 31 मार्च के पहले भरेंगे तो कुल रकम का 25% ही देना होगा और अगर इसके बाद देंगे तो 30% देना होगा.

टैक्स विभाग के 9.32 लाख करोड़ रुपए फंसे
इस समय 4.5 लाख से ज्यादा मामलों में विभाग और करदाता के बीच विवाद चल रहा है. और मामला कमिश्नर अपील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है. इन मामलों में टैक्स विभाग के 9.32 लाख करोड़ रुपए फंसे हैं.

सबका विश्वास योजना
इतनी बड़ी मात्रा में फंसे टैक्स रकम सरकार अपने खजाने में वापस चाहती है, इससे पहले वित्त मंत्रालय इनडायरेक्ट टैक्स में फंसा पैसा वापस लाने के लिए सबका विश्वास योजना चला चुकी है. इस योजना का रिस्पांस बहुत अच्छा आया है. 6 जनवरी तक इस योजना में 1,61,214 करदाताओं में फायदा उठाया और 79,968 करोड़ रुपए डिक्लरेशन किया. सरकार को उम्मीद है कि इनकम टैक्स वाली योजना भी रंग लाएगी.

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