खुशखबरी: अब नहीं कटेगा शराबी वाहन चालकों का चालान
नई दिल्ली। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में कोहराम मचा है वहीं राजस्थान सरकार ने एक चौकाने वाले आदेश जारी कर दिया है कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि अब अब शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों का 185 एमसी एक्ट के तहत चालान नहीं करने की एडवाइजरी जारी की गई है ।
डीजीपी भूपेन्द्र सिंह यादव ने पुलिस के लिए बीस बिंदुओं की एक एडवाइजरी जारी की है। अगले आदेशों तक इसी एडवाइजरी के तहत काम करने के निर्देश सभी पुलिस अधीक्षकों को जारी कर दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार जयपुर समेत प्रदेश भर की पुलिस दो तरीकों से शराबी वाहन चालकों की जांच करती हैं। पहला देसी तरीका यह है कि पुलिस के जवान वाहन चालकों के मुंह के पास आकर उससे बातचीत करते है ताकि महक से यह पता लग सके कि वाहन चालक ने शराब पी रखी है या नहीं। दूसरे तरीके में पुलिस ब्रेथ एनेलाइजर की मदद लेती है। एक पोर्टेबल मशीन से जुड़ी पाइप के एक ओर से वाहन चालक फूंक मारते हैं और दूसरी ओर से मशीन उसकी डिटेल जारी कर देती है।
राजस्थान पुलिस के डीजीपी भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि इस तरह वाहन चालकों की जांच करने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है और कोरोना वायरस संकट के कारण फिलहाल इस प्रकिया को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अगले आदेशों तक कहीं भी इस तरह की जांच नहीं होगी।
जयपुर पुलिस शराबी वाहन चालकों के खिलाफ हर रोज करीब तीन सौ कार्रवाई तक करती है। इसमें यातायात पुलिस की कार्रवाई और थाना पुलिस की कार्रवाई शामिल हैं। जयपुर के अलावा प्रदेश भर में हर दिन करीब पंद्रह सौ वाहन चालकों के खिलाफ शराब पीकर वाहन चलाने की कार्रवाई की जाती है।