सैनिटाइजर और मास्क की कीमतों पर सरकार का बड़ा फैसला, अब कोई नहीं ले सकता आपसे ज्यादा पैसे
नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस के प्रकोप की रोकथाम के लिए सरकार ने सैनिटाइजर और फेस मास्क की कीमत तय कर दी है. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के फैलने के बाद से बाजार में विभिन्न फेस मास्क, इसके निर्माण में लगने वाली सामग्री और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है, इसलिए सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इनकी कीमतें तय कर दी हैं.
केंद्र सरकार ने दो और तीन प्लाई वाले सर्जिकल फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर की कीमत तय की है. पासवान ने कहा, “आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी. 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रु./मास्क और 3 प्लाई की कीमत 10 रु./मास्क से अधिक नहीं होगी.”
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “हैंड सैनिटाइजर की 200 एमएल बोतल की खुदरा कीमत 100 रुपये से अधिक नहीं होगी. अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी. ये कीमतें 30 जून, 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी.”
कोरोना वायरस से दुनियाभर में अब तक 11,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और इस वायरस ने भारत में चार लोगों की जान ले ली है. देश में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण के 258 मामले आ चुके हैं.