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विद्यालय लॉकडाउन की अवधि में छात्र-छात्राओं से न ले परिवहन शुल्क

लखनऊ : प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने निर्देश दियाहै कि नोबल कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की अवधि में छात्र–छात्राओं सेपरिवहन शुल्क नहीं लिया जाए। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा, आराधना शुक्ला ने समस्त जिलाधिकारी तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशक को जारी पत्रके माध्यम से निर्देश भी दे दिया गया है कि विद्यालयों द्वारा लॉकडाउन की अवधि में या विद्यालयबंद रहने तक छात्र-छात्राओं से परिवहन शुल्क ना लिया जाए।यह जानकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।

उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा के निर्देश पर माध्यमिकशिक्षा विभाग द्वारा इससे पहले निर्देश जारी किया गया था कि कोरोना वायरस के संक्रमणके कारण घोषित आपदा की अवधि में विद्यालयों द्वारा मासिक आधार पर शुल्क लिया जाए, किसी छात्र/ अभिभावक को 3 माह की अग्रिम शुल्क जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाय,विद्यालयों द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई में किसी विद्यार्थी को वंचित नहीं किया जाय और ना ही शुल्क जमा न किए जाने के कारण किसी विद्यार्थी का नाम विद्यालय से काटाजाए। आदेशों  का अनुपालन किए जानें में शिथिलता बरते जाने पर उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अधिनियम 2018 के अंतर्गत गठित जिला शुल्कनियामक समिति के समक्ष छात्रों /अभिभावकों द्वारा शिकायत की जा सकती है।

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