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सरकार ने बढ़ाई पर्यावरण मंजूरी की वैधता
दस्तक टाइम्स/एजेंसी : नई दिल्ली। सरकार ने पर्यावरण मंजूरी की वैधता की अवधि पांच साल से बढ़ाकर सात साल कर दी है। पर्यावरण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया, हमने पर्यावरण मंजूरी की वैधता की मियाद पांच साल से बढ़ाकर सात साल करने की सूचना अधिसूचित कर दी है। पर्यावरण मंजूरी का नवीकरण अधिकतम तीन साल के लिए किया जा सकता है।
उसने कहा कि पर्यावरण मंजूरी के विस्तार के लिए वैधता अवधि के भीतर नियामकीय प्राधिकरण के पास एक आवेदन दाखिल करना चाहिए। नियामकीय प्राधिकरण, इस तरह के विस्तार के लिए विशेषज्ञ आकलन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति से परामर्श भी कर सकता है।
राजपत्र में जारी अधिसूचना के मुताबिक, यदि पर्यावरण मंजूरी की वैधता के बाद एक महीने के भीतर आवेदन दाखिल किया जाता है, तो ऐसे मामलों को संबद्ध विशेषज्ञ आकलन समिति के पास भेजा जाना चाहिए। उनकी सिफारिश के आधार पर केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के स्तर पर विलंब को माफ किया जाना चाहिए।