69000 शिक्षक भर्ती: UP सरकार को SC से बड़ी राहत, अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 69 हजार शिक्षक की भर्ती परीक्षा में गलत प्रश्नों के विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली अभ्यर्थियों की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। दरअसल, याचियों ने डबल बेंच के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। बड़ी पीठ ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी। सिंगल बेंच के फैसले से शिक्षक भर्ती प्रकिया को झटका लगा था।हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता चाहें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं।
दरअसल, 12 जून को हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के जस्टिस पीके जायसवाल और जस्टिस डीके सिंह की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें गलत प्रश्नों को यूजीसी पैनेल के समक्ष भेजने की बात कही गई थी। हाई कोर्ट की डबल बेंच की इस रोक के बाद यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली थी। योगी सरकार ने शिक्षक भर्ती की काउंसिलिंग भी शुरू करा दी थी। हालांकि, हाई कोर्ट की डबल बेंच के फैसले के खिलाफ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे गए थे। याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने या उसे रद करने की मांग की गई थी। 69 हजार शिक्षक की भर्ती परीक्षा में रिजल्ट से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने चार प्रश्नों के उत्तर के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।