7 सितंबर सरकार ने पंचायती राज संशोधन विधेयक-2015 विधानसभा में पारित किया।
ये शर्तें की लागू
– सामान्य श्रेणी के 10वीं पढ़े और महिलाएं वव अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए 8वीं पास होना जरुरी।
– पंच पद के लिए अनुसूचित महिला के लिए शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास रहेगी।
– बिजली बिल भरना व सहकारी बैंक का कर्ज चुकाना जरुरी।
– घर में शौचालय होने का देना पड़ेगा पत्र।
– जघन्य अपराध में चार्जशीट होने पर नहीं लड़ पाएंगे चुनाव।
राज्य चुनाव आयोग ने 8 सितंबर को किए चुनाव घोषित
– 3 चरणों में 4,11 व 18 अक्टूबर को चुनाव घोषित।
– नए नियमों के आधार पर चुनावों की घोषणा।
नए नियमों पर हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका
– 10 सितंबर को हिसार की वेदवंती ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में शैक्षणिक योग्यता पर दाखिल की याचिका।
– 14 सितंबर को हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंचायत प्रक्रिया पर रोक लगाने से
किया इंकार।
– 17 सितंबर को जगमती सांगवान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंचायती राज संशोधन कानून-2015 पर लगाई रोक।
– पुराने नियम किए लागू, अशिक्षित भी हुए योग्य।
पुराने नियम लागू होते ही बढ़ी उम्मीदवारों की संख्या, स्क्रूटनी के दिन चुनाव रद्द
– नामांकन के अंतिम दिन 19 सितंबर को 29603 पदों के लिए 94128 उम्मीदवारों ने किया नामांकन।
– 22 सितंबर को स्क्रूटनी के दिन चुनाव कैंसिल।
– 4 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव होना था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखे कई तर्क।
– कोर्ट ने सरकार की एक नहीं सुनी और 7 अक्टूबर को दी सुनवाई की तारीख।
– 7 अक्टूबर को सुप्रीमकोर्ट में दिनभर हुई सुनवाई।
– 8 अक्टूबर को फिर सुनवाई कोर्ट ने 13 अक्टूबर दी अगली सुनवाई की तारीख।
– 13 अक्टूबर से तीन दिन तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने 27 अक्टूबर की अगली तारीख सुनाई। अब कल फिर से सुनवाई होगी।