-आरकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने पर रोक लगी
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल के मालिक अनिल अंबानी को बड़ी राहत दी है। जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अंबानी की दोनों कंपनियों के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने पर रोक लगा दी है। मामले पर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।
दरअसल मुंबई की एनसीएलटी ने स्टेट बैंक की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंबानी की परिसंपत्तियों का आकलन करने के लिए जीतेंद्र कोठारी की नियुक्ति की थी। अनिल अंबानी ने अपनी कंपनियों को लोन देने के लिए स्टेट बैंक को 1200 करोड़ रुपये की व्यक्तिगत बैंक गारंटी दी थी। इस बैंक गारंटी को भुनाने के लिए पिछले मार्च महीने में स्टेट बैंक ने एनसीएलटी में याचिका दायर की थी। एनसीएलटी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की नियुक्ति का आदेश दिया था।
एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ अनिल अंबानी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अनिल अंबानी ने अपनी याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया है जिसमें हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत बैंक गारंटी भुनाने के मामले में दिवालिया प्रक्रिया पर रोक लगा दिया था। याचिका में कहा गया है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत व्यक्तिगत बैंक गारंटी भुनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।