हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्रदेश भर के हुक्का बार पर लगी रोक
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए इहालाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। दरअसल हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए कहा है कि फिलहाल राज्य में हुक्का बार नहीं खुलेंगे।
यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता एवं न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि छात्र हरगोविंद पांडेय के पत्र पर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने अधिवक्ता विनायक मित्तल को इस मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है।
कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। हाईकोर्ट ने इसके फैलाव को रोकने के लिए मुख्य सचिव को रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया है और टिप्पणी भी की कि बिना लॉकडाउन के कोई मदद नहीं मिलने वाली। कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद कोरोना जंगल की आग की तरह फैलता जा रहा है।
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यह मानव जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। हम घने अंधेरे जंगल के बीच खड़े हैं। कल क्या होगा, इसका पता नहीं है। यदि रेस्टोरेंट व कैफे में हुक्का बार पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो यह सामुदायिक संक्रमण का रूप ले लेगा।
हाईकोर्ट ने यह फैसला एलएलबी के छात्रों की ओर से दाखिल की गई एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया है। जिसके बाद अब तत्काल प्रभाव से राज्य में चल रहे सभी हुक्का बारों पर रोक लगाई जाएगी।