पुलिस एसोसिएशन पर उप्र सरकार को नोटिस
लखनऊ (दस्तक ब्यूरो) । उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को ‘एकीकृत यूपी पुलिस एसोसिएशन’ बनाए जाने के मसले पर नोटिस जारी कर इस संगठन के विषय में उसकी आपत्तियां के बारे में चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए। न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह और न्यायमूर्ति अशोक पाल सिंह की खंडपीठ ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया है कि उप्र सरकार ने बिना कारण बताए संगठन बनाने से मना किया और गलत ढंग से आईपीएस एसोसिएशन को वैध बताया। इस याचिका में प्रदेश सरकार के 15 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका के अनुसार राज्य सरकार ने अपने आदेश में गलत ढंग से यह कह दिया कि आईपीएस और पीपीएस अफसर पुलिस अफसर ही नहीं हैं और इसीलिए उन्हें अपना एसोसिएशन बनाने के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। आईपीएस अमिताभ की दलील है कि पुलिस एक्ट 1861 तथा उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुच्छेद 397 में साफ लिखा है कि आईपीएस और पीपीएस अधिकारी पुलिस अफसर हैं।