विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राजेश कुमार अग्रवाल की न्ययालय ने गांजा रखने और परिवहन करने वाले आरोपित 40 वर्षीय लालजी उर्फ राजेश शर्मा पुत्र बालचंद शर्मा निवासी ग्राम रामपुर, थाना अमलाई (शहडोल) एवं 36 वर्षीय कोमल प्रसाद यादव पुत्र विशाल यादव निवासी कोदइली थाना कोतवाली अनूपपुर को दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष का कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई हैं। अतिरिक्त लोक अभियोजक सुधा शर्मा ने पैरवी की।
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने शनिवार को बताया कि थाना कोतवाली अनूपपुर में 10 नवम्बर 2014 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम रामपुर के निवासी लालजी एवं ग्राम कोदइली का कोमल यादव दोनों बाईक से बोरी में अवैध गांजा बिक्री करने कोदइली बकेली तरफ लेकर जाने वाले हैं।
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जिस पर उपनिरीक्षक जमुना प्रसाद पाण्डेय अपने सहयोगी के साथ मार्ग पर संदेहियों की तलाशी ली तो बोरी में 05 किलो ग्राम गांजा पाया गया, जिस पर गिरफ्तार कर गांजा तथा मोटरसाईकिल जब्त कर पंचनामा तैयार किया गया।
विवेचना जारी रखते हुए आरोपितों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया, सम्पूर्ण विवेचना पश्चात मामला न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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