नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चेन्नई-सलेम एक्सप्रेसवे के आठ लेन वाले प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के नोटिफिकेशन को सही करार दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी नया नोटिफिकेशन पर्यावरण नियमों के मुताबिक जारी करें।
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दरअसल मद्रास हाईकोर्ट में कुछ वकीलों और किसानों ने इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल, 2019 में इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस जरूरी है क्योंकि यह प्रोजेक्ट जल निकायों पर बुरा प्रभाव डालेगा।
चेन्नई-सलेम एक्सप्रेसवे का आठ लेन का प्रोजेक्ट करीब 277 किलोमीटर का है। ये एक्सप्रेसवे रिजर्व फॉरेस्ट लैंड से होकर गुजरेगा। ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना-1 का हिस्सा है। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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