यूपी मनाना है नये साल का जश्न तो करना होगा इन नियमों का पालन
लखनऊ : कोरोना संक्रमण का असर इस बार नये साल के जश्न पर भी देखने को मिलेगा। इस मौके पर होने वाले आयोजनों के लिए पुलिस-प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी। वहीं कार्यक्रम में सौ से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं।
इसमें उन्होंने प्रत्येक जनपदों में नये वर्ष के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि आदेश का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराया जाए।
निर्देशों में कहा गया
निर्देशों में कहा गया है कि नववर्ष के अवसर पर मनाये जाने वाले कोई भी कार्यक्रम सम्बन्धित सम्बन्धित जिलाधिकारी-कमिश्नरेट जिलों में पुलिस कमिश्नर को पूर्व सूचना देकर ही आयोजित किए जाएं। अनुमति के समय ही आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नम्बर प्राप्त कर सूचीबद्ध कर लिया जाए और उनसे कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या भी प्राप्त कर ली जाए।
आयोजकों को उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी दिशा-निर्देशों को भलीभांति अवगत करा दिया जाए। यह स्पष्ट कर दिया जाए कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइन के अनुपालन की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
100 व्यक्तियों तक की है इजाजत
किसी बंद स्थान जैसे हॉल आदि में कार्यक्रम होने की स्थिति में वहां की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत लेकिन एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक की इजाजत होगी। वहीं खुले स्थान में कार्यक्रम होने की स्थिति में ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही मंजूरी दी जाएगी। आयोजन में फेस मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और हैंडवॉश की उपलब्धता की अनिवार्य होगी।
कोविड के नियमों का करना होगा पालन
निर्देशों में कहा गया है कि आयोजकों को आयोजन के दौरान जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की निर्धारित संख्या एवं मास्क धारण करने और शारीरिक दूरी का पालन करने ओर कार्यक्रम स्थल पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश एवं सैनिटाइजेशन कराये जाने के सम्बन्ध में अवश्य अवगत करा दिया जाए। वहीं लोगों को नये वर्ष के पर्व व कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों की जगह अपने घरों में मनाने के लिए प्रेरित किया जाए।
आयोजकों को हेल्प डेस्क स्थापित करनी होगी
वहीं गाइडलाइन को लेकर महानगरों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गौतमबुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के मुताबिक संवेदनशील जगहों पर पुलिस टीम सतर्कता भी बरतेगी। वहीं महिला सुरक्षा को लेकर आयोजकों को हेल्प डेस्क स्थापित करनी होगी। महिलाएं किसी प्रकार की असुरक्षा होने पर यहां शिकायत दर्ज करा सकेंगी। कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से संबंधित संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी। कार्यक्रमों में डीजे एवं साउंड सिस्टम के प्रयोग में न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
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भीड़ व हुड़दंगियों से निपटने के लिए आयोजन स्थलों, होटलों व शहर में अतिरिक्त पुलिस बल के साथ सादी वर्दी में पुलिस के जवान जगह-जगह तैनात दिखेंगे। शराब पीकर व तेज गति से वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई होगी।