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उप्र में नए किरायेदारी कानून को मिली मंजूरी, अब नहीं चलेगी किसी की मनमानी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को नए किरायेदारी कानून को मंजूरी दे दी। इसके तहत मकान मालिक अब मनमाने ढंग से किराया नहीं बढ़ा सकेंगे।

दरअसल योगी सरकार ने मकान मालिक और किरायेदारों के बीच अक्सर होने वाले विवादों को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश नगरीय किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021 बनाया है। इस अध्यादेश को आज कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी गई।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार इस किरायेदारी कानून के तहत कोई भी मकान मालिक बगैर अनुबंध किसी को किराये पर अपना मकान नहीं दे सकेगा। मकान मालिक और किरायेदार के बीच किसी भी विवाद के निपटारे के लिए रेंट अथारिटी एवं रेंट ट्रिब्यूनल का प्राविधान किया गया है, जहां अधिकतम 60 दिनों के अंदर वादों का निस्तारण होगा।

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इसके अलावा इस अध्यादेश के अनुसार कोई मकान मालिक मनमाना ढंग से किराया नहीं बढ़ा सकेगा। वह आवासीय मकानों के लिए मात्र पांच प्रतिशत और गैर आवासीय परिसर में केवल सात फीसदी सालाना किराया बढ़ा सकता है।

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