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पीएस हायर एजुकेशन सहित अन्य को शोकॉज नोटिस

दस्तक टाइम्स/एजेंसी- high-court-jabalpur_13_11_2015जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने संस्कृत महाविद्यालय भोपाल के सहायक व्याख्याता रामकुमार देवलिया की अवमानना याचिका पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा सहित अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए। मामला पूर्व आदेश की नाफरमानी से संबंधित है। न्यायमूर्ति आलोक आराधे की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई।

इस दौरान अवमानना याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता श्रीमती सुधा गौतम ने रखा। उन्होंने दलील दी कि 1986 से निरंतर सेवा देने के बावजूद क्रमोन्न्ति व पदोन्न्ति सहित अन्य लाभों से वंचित रखा गया है। जबकि नियमानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहित अन्य शासकीय लाभ मिलने चाहिए।

पूर्व में याचिका की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन की एकलपीठ ने निर्देश दिया था कि दामोदर प्रसाद का अभ्यावेदन जिस आधार पर रद्द किया गया था, उससे अलग रखकर रामकुमार देवलिया की शिकायत का निपटारा किया जाए। इसके बावजूद विभाग ने अपनी मनमानी करते हुए अभ्यावेदन रद्द कर दिया। लिहाजा, अवमानना याचिका के जरिए दोबारा हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।

 
 

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