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राजस्थान में कार में हुए गैंगरेप का वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को जमानत नहीं

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने चलती कार में पीडिता से हुए गैंगरेप का वीडियो वायरल करने वाले आरोपी गुलाब उर्फ देवराज की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि आरोपी पर घटना का वीडियो वायरल करने का गंभीर आरोप है और फिलहाल अनुसंधान लंबित चल रहा है। ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

जमानत याचिका में कहा गया कि उसका प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा मामले में एफआईआर साढ़े चार माह बाद दर्ज हुई है। वह लंबे समय से जेल में बंद है। इसलिए उसे जमानत दी जाए। जिसका विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोपी का नाम एफआईआर में दर्ज है और पीडिता ने भी अपने बयानों में उसका नाम लिया है। इसके अलावा घटना को लेकर पैन ड्राइव भी आरोपी से रिकवर हुई है।

यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि पीडिता ने मानसरोवर पुलिस थाने में गत 7 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें आरोपियों पर 19 अक्टूबर 2020 को चलती हुई कार में गैंगरेप व मारपीट करने और घटना का वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया था।

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