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राजस्‍थान में 3400 करोड़ के कारोबार पर ताला, नहीं खुली अनाज मंडियां

Market-Rajasthan-378x258जयपुर. राजस्थान राजस्‍थान में सरसों और सरसों तेल की स्टॉक सीमा तय करने के साथ ही विरोध हो गया है.

राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ और सरसों तेल मिल एसोसिएशन ने राजस्‍थान में 2 दिन की हड़ताल की घोषणा की है.

मंगलवार को नहीं खुली मंडियां

कारेाबारियों के विरोध के चलते मंगलवार को प्रदेश की सभी 247 अनाज मंडियों पर ताला रहा. कारोबारी संगठन सभी मंडियों में एकत्र होकर विराध प्रदर्शन कर रहे है.  बुधवार को भी प्रदेश की सभी 247 अनाज मंडियां बंद है. इनके अलावा प्रदेश की 250 खाद्य तेल मिलें और करीब 12 हजार स्पेलर भी बंद है

3400 करोड़ का कारोबार प्रभावित

राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्‍यक्ष बाबूलाल गुप्‍ता के अनुसार प्रदेश में मंडियां बंद रहने से 3400 करोड़ रुपए प्रतिदिन का कारोबार प्रभावित होगा. साथ ही लाखों मजदूर जो दिहाड़ी वेतन पर काम करते है उनके सामने संकट खड़ा होगा. इन्‍होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ती विभाग के आदेश को राज्‍य सरकार की कारेाबा‍र प्रभावित करने की प्रतिकूल साजिश करार दिया. इन्‍होंने कहा कि एक ओर तो रिसर्जेंट राजस्‍थान कर का आयोजन कर कारोबारियों को लाया जा रहा है. वहीं दूसरी ओर जो कारोबारी काम कर रहे है उन्‍हें प्रताडि़त किया जा रहा है. इनका कहना है कि केंद्र और राज्‍य सरकार के पास तेल कीमतों में कमी के कई रास्‍ते है. लेकिन इनकी कोशिश कारोबारियों को परेशान करने की है.

नए आदेश में यह होगी स्‍टॉक लिमिट

गौरतलब है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ती विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार सरसों थोक व्यापारी 1 हजार क्विंटल, रिटेलर 100 क्विंटल से ज्यादा नहीं रख सकेंगे और मिल संचालकों के लिए भी स्टॉक लिमिट तय की गई है. वे एक महीने की जरूरत से ज्यादा सरसों का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकेंगे. सरसों का टर्नओवर टाइम 15 दिन तय किया गया है. सरसों तेल पर भी स्टॉक सीमा तय की गई है. थोक व्यापारी 100 क्विंटल से ज्यादा सरसों  तेल  का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकेंगे. थोक व्यापारियों के लिए स्टॉक क्लियरेंस की सीमा  30 दिन तय की गई है. रिटेलर 50 क्विंटल से ज्यादा  तेल का स्टॉक नहीं रख सकेंगे. रिटेलर्स के लिए स्टॉक समय की पाबंदी नहीं है. तेल मिल संचालक 15 दिन से ज्यादा का तेल का  स्टॉक नहीं रख सकेंगे. सरसों तेल में टर्न ओवर सीमा 15 दिन की तय की गई है. तेल और तिलहन व्यापार के लिए लाइसेंस लेना भी अनिवार्य किया गया है. अब व्यापारियों को 15 दिन में लाइसेंस लेना जरूरी होगा.

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