दिल्ली दंगो से संबंधित एक ही मामले की 4 FIR हाईकोर्ट ने की खारिज
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली हार्कोर्ट ने पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक परिसर को लूटने और आग लगाने के कथित अपराधों के लिए दर्ज चार प्राथमिकियों को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि उसी संज्ञेय अपराध के लिए दूसरी प्राथमिकी दर्ज कर अलग से नई जांच नहीं हो सकती है।
हाईकोर्ट ने कहा कि एक ही मामले के लिए पांच अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती। ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानूनों के विपरीत है। एक प्राथमिकी को बरकरार रखते हुए, कोर्ट ने पिछले साल मार्च में जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज चार अन्य प्राथमिकियों को रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, यह नहीं कहा जा सकता कि घटनाएं अलग थीं या अपराध अलग थे। जैसा कि पहले कहा गया है, संबंधित प्राथमिकी में दायर आरोप पत्रों को देखने से पता चलता है कि वो कमोबेश एक जैसे हैं और आरोपी भी एक जैसे हैं। हालांकि, अगर आरोपी के खिलाफ कोई सामग्री मिली है तो उसे एफआईआर में दर्ज किया जा सकता है।