नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आम्रपाली की विभिन्न परियोजनाओं के घर खरीदारों को करारा झटका देते हुए उन्हें बकाया रकम जमा करने के लिए आखिरी चेतावनी दी। शीर्ष अदालत ने सभी को 15 अक्तूबर तक तय पेमेंट प्लान के हिसाब से बकाया राशि जमा कराने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि ऐसा नहीं करने पर खरीदारों का फ्लैट आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले से नोएडा व ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली के 2000 से 2500 घर खरीदारों पर सीधा असर पड़ेगा। जस्टिस यूयू ललित घर खरीदारों की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें वक्त पर घर का कब्जा दिलाने की मांग की गई थी।
पीठ के समक्ष घर खरीदारों के वकील एमएल लहोटी ने बताया कि एनबीसीसी के मुताबिक, अगर 200 करोड़ रुपये की फंडिंग हो जाती है तो नोएडा व ग्रेटर नोएडा के अधूरे घरों का निर्माण पूरा हो जाएगा और दिसंबर 2021 तक खरीदारों को घर मिल जाएगा।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अपने ऊपर बकाया रकम का भुगतान नहीं करने वाले सभी खरीदारों को इसके लिए 15 अक्तूबर तक का समय दिया। लोहाटी ने कोर्ट को बताया कि छह बैंक आम्रपाली की परियोजनाओं में फंडिंग करने के लिए तैयार है। कोर्ट ने इन बैंकों से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। कोर्ट अब 13 सितंबर को इस मामले में सुनवाई करेगा।