भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से वापस कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है, जहां वह वर्तमान में सेवारत हैं। 16 सितंबर को हुई कॉलेजियम की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर बुधवार को प्रकाशित एक बयान में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची को कलकत्ता उच्च न्यायालय में फिर से स्थानांतरित करने की सिफारिश की है।