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कोविन पोर्टल में आधार की अनिवार्यता खत्म करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और UIDAI को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और UIDAI की एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले कोविन पोर्टल में आधार डीटेल जमा करने की अनिवार्य पूर्व शर्त को समाप्त करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। कोविन पोर्टल पर वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म करने के याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूआईडीएआई को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन सेल्फ सर्विस पोर्टल से आधार का डिटेल जमा करने की जरूरत पर जवाब मांगा है।

जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुरुआत में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से कहा, ‘आप अखबार की रिपोर्ट पर नहीं जाइए। क्या आपने खुद कोविन एप्प को देखा है। इसे अपडेट किया गया है। आप एप्प के एफएक्यू वाले खंड में जाइए। आप देखेंगे कि उसमें पहचान पत्रों की सूची है, जिसके माध्यम से आप टीकाकरण के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि से पंजीकरण कर सकते है।

गौरतलब है कि भारत सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोविड -19 वैक्सीन लगवाने की अनुमति दे दी है। सरकार का कहना है कि सभी टीकाकरण नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। वहीं टीका लगवाने के लिए CoWIN पोर्टल रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। कोविड-19 वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड का डीटेल देना भी अनिवार्य है।

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