मुंबई: मुंबई कोर्ट ने गुरुवार को आर्यन खान समेत आठ आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके तुरंत बाद वकील सतीश मानशिंदे ने उसी अदालत में अंतरिम जमानत का आवेदन दे दिया है। इस पर शुक्रवार को 12.30 बजे सुनवाई होगी। कोर्ट ने एनसीबी के हवालात में आरोपितों को परिवार से मिलने की अनुमति भी दे दी है।
बालीवुड स्टार शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान की एसप्लानेड मजिस्ट्रेट कोर्ट (Esplanade Magistrate court) में पेशी के बाद नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) अपने मुंबई स्थित आफिस में ले गई क्योंकि इस वक्त जेल में नए कैदियों को नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने NCB से जवाब दायर करने को भी कहा है। कोर्ट ने आगे कहा कि मामले की सुनवाई स्पेशल नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रापिक सबस्टांसेज (NDPS) कोर्ट करेगी।
बगैर कोविड रिपोर्ट जेल में एंट्री नहीं
अचित की गिरफ्तारी के बाद भी आर्यन एवं अरबाज दोनों एनसीबी की हिरासत में थे। तब भी कोर्ट में पेशी होने तक कुछ भी जांच नहीं की गई। आरोपितों की पैरवी कर रहे वकील मानते हैं कि एनसीबी की हिरासत में आरोपितों की मौजूदगी जरूरी नहीं है, क्योंकि स्थिति पहले जैसी ही है। इसलिए सभी आठ आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। बता दें कि यह फैसला आते-आते शाम के सात बज चुके थे। बिना कोविड रिपोर्ट के आरोपितों को छह बजे के बाद जेल भेजा जाना संभव नहीं था। इसलिए जज ने गुरुवार की रात सभी आरोपितों को एनसीबी के हवालात में ही न्यायिक हिरासत में रखे जाने का आदेश दिया।
2 अक्टूबर की रात गोवा जा रही थी कार्डेलिया क्रूज शिप
अब तक मामले में 18 गिरफ्तारी की जा चुकी है। कुल 17 लोगों को कोर्ट के समक्ष पेश किया जा रहा है। मुंबई कोर्ट में 18वें की पेशी होनी अभी बाकी है। अचित कुमार ( Achit Kumar) को 9 अक्टूबर तक NCB हिरासत में भेजा गया है। इस नाम का खुलासा आर्यन खान और अरबाज सेठ मर्चेंट ने किया था। 2 अक्टूबर की रात को NCB टीम ने गोवा जा रही कार्डेलिया क्रूज शिप (Cordelia Cruise ship ) पर कथित ड्रग पार्टी का भंडाफोड़ किया था। आर्यन खान, अरबाज सेठ मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, विक्रांत चोकर, इस्मित सिंह, नुपुर सारिका, गोमित चोपड़ा और मोहक जासवाल को सोमवार को मुंबई के एस्पलानेड कोर्ट में पेश किया गया जहां से सभी को 7 अक्टूबर तक NCB हिरासत में भेज दिया गया। 3 अक्टूबर को इनकी गिरफ्तारी हुई थी।
रिमांड आवेदन में आधार अस्पष्ट
मुंबई के चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट आरएम नेर्लीकर ने गुरुवार शाम यह कहते हुए NCB की रिमांड की अर्जी ठुकरा दी कि उसको इस मामले में जांच के लिए पर्याप्त समय मिल चुका है। अब इसमें हिरासत में रखकर पूछताछ किए जाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। इसलिए सभी आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जज के अनुसार सभी रिमांड आवेदन में आधार अस्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि आरोपितों के लिए एनसीबी हिरासत की मांग की गई है। वह अरबाज मर्चेंट एवं आर्यन खान के बयान के आधार पर छह अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए अचित कुमार का सामना अन्य सभी आरोपितों से करवाना चाहती है।