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रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट को डी-फ्रीज करेगी NCB, कोर्ट ने रखी ये बड़ी शर्तें

मुंबई: मुंबई की एक कोर्ट ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty Case) की एक याचिका को स्वीकार कर लिया. इस याचिका में उन्होंने अपने बैंक अकाउंट को अनब्लॉक करने की अपील की थी. रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट को उनकी गिरफ्तारी के बाद फ्रीज कर दिया गया था. रिया की गिरफ्तारी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की चल रही जांच से निकले ड्रग्स केस में हुई थी.

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज करवाया था. बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पेशल जज डीबी माने ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत कहा, “उक्त खातों को डीफ्रीज करने के लिए प्रतिवादी (एनसीबी) की ओर से कोई कड़ी आपत्ति नहीं है. ऐसी परिस्थितियों में, आवेदक (रिया चक्रवर्ती) उक्त बैंक खातों और एफडी को डीफ्रीज करने की हकदार है.”

रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty Bank Account) के बैंक अकाउंट की डीफ्रीजिंग की अनुमति शर्तों और एफिडेबिट पर अंडरटेकिंग के बाद दी गई है. इस एफिडेबिट में कहा गया है कि ट्रायल के खत्म होने तक, रिया के बैंक अकाउंट में 16 सितंबर, 2020 जितनी राशि थी, उतनी ही अगले आदेश तक और जरूरत पड़ने पर रहनी चाहिए. जज ने उचित वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के बाद रिया के फोन और लैपटॉप को दोबारा देने पर सहमति जताई. रिया ने अपनी याचिका में इसकी मांग भी की थी.

कोर्ट ने रिया को लैपटॉप और मोबाइल वापस देने के लिए 1 लाख रुपये के क्षतिपूर्ति बांड को भरवाया है. बता दें कि पिछले साल अक्टूबर 2020 बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को उनके बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत की मौत (Sushant Singh Rajput Death Case) से संबंधित एक ड्रग्स मामले में जमानत दे दी थी. रिया ने 28 दिन जेल में बिताए थे. वह 7 अक्टूबर 2020 को भायखला महिला जेल से बाहर निकली थीं.

एनसीबी ने रिया पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम (NDPS Act) की सख्त धारा 27-ए के तहत आरोप लगाया था, जो “अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को वित्तपोषित और आश्रय” से संबंधित है. इसमें 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है. हालांकि रिया अब जेल से बाहर हैं और अपनी रूटीन लाइफ को एन्जॉय कर रही हैं.

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