पौड़ी : जनपद में आगामी 11 दिसंबर 2021 को जनपद के समस्त न्यायालयों में मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर, लैंसडौन तथा धुमाकोट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी देते हुए जिला न्यायालय के सिविल जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संदीप कुमार तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। जिसमें न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी 11 दिसंबर 2021 को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी शमनीय (ऐसे फौजदारी वाद जिनमें कानूनन समझौता संभव हो) संबंधी वादों के अलावा चेक बाउंस, वैवाहिक वाद, श्रम विवादों से संबंधित मामले मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धन वसूली व अन्य दीवानी वाद (किराया व्यादेश ,विनिर्दिष्ट अनुपालन वाद, सुखाधिकार वाद आदि) सेवा संबंधी मामले (जिनमें वेतन भत्तों व सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित) वादों का निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में राजस्व वाद जो जिला न्यायालय में लंबित हो, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले तथा बिजली- पानी बिल संबंधी मामलो (अशमनीय को छोड़कर) का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा।श्री तिवारी ने बताया कि न्यायालयों में अब तक न पहुंचने वाले विभिन्न प्रकृति के प्रकरणों विवादों को भी उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के माध्यम से निपटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसका न्यायालय में इस प्रकार के वाद लंबित हैं अथवा न्यायालय में पहुंचने वाला है, को जनपद न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी के कार्यालय अथवा संबंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी वादों को दिनांक 11 दिसम्बर 2021 को आयोजित होने वाले उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत निपटारा कर सकते है।