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विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड का तीसरा अभियुक्त करनपाल यादव भी बरी

नैनीताल। हाईकोर्ट ने यूपी के बाहुबली नेता पूर्व सांसद डीपी यादव सहित तीन अन्य द्वारा गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या करने के मामले में देहरादून की सीबीआई कोर्ट द्वारा उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने हत्या में शामिल तीसरा अभियुक्त करन पाल यादव की अपील पर अपना निर्णय सुनाया।

कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर आरोपी को रिहा कर दिया। उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने पर उन्हें रिहा करने के आदेश दिए है।
खण्डपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि ट्रायल के दौरान सीबीआई इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाने में असमर्थ रही, जो भी सबूत जुटाए गए थे उनमें भी विरोधाभास रहा है। कोर्ट ने सन्देह के आधार पर उनको रिहा करने के आदेश दिए है। कोर्ट से मुख्य आरोपी डीपी यादव व लक्कड़ पाल इस केस में बरी हो चुके है। जबकि परनीत भाटी की विशेष अपील पर निर्णय सुरक्षित रखा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।

बता दें कि 13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद जिला, अब गौतमबुद्ध नगर जिले के दादरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे महेंद्र भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी। 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।

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