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पैसे लेकर 12 महीने के अंदर घर नहीं बनाया तो होगी वसूली; पहले ही करना होगा करार

पटना: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास की स्वीकृति के समय हर लाभुक संबंधित प्रखंड कार्यालय से करार करेंगे। लाभुक अपने करार में बताएंगे कि स्वीकृति के 12 माह के अंदर अनिवार्य रूप से आवास का निर्माण कर उसका फोटो के साथ साक्ष्य कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे नियमानुसार राशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और उप विकास आयुक्तों को पत्र जारी किया है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृति किये जाने वाले आवास को लेकर यह निर्देश दिया है। इसकी कार्रवाई अंतिम चरण में है और जनवरी में स्वीकृति कर आवास के लिए पहली किस्त जारी भी कर देनी है। विभाग ने जिलों को लिखे पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्व की भांति तीन किस्तों में ही लाभुकों को आवास की राशि दी जाएगी। उग्रवाद प्रभावित जिलों में हर आवास पर एक लाख 30 हजार दिये जाएंगे। इनमें पहली और दूसीर किस्त 45-45 हजार और तीसरी किस्त 40 हजार की होगी।

वहीं, अन्य सभी जिलों में एक लाख 20 हजार दिये जाने हैं। तीनों किस्त 40-40 हजार की होगी। विभाग ने यह भी कहा है कि जिन लाभुक के पास बचत खाता उपलब्ध है, उन्हें नया खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है। आवास स्वीकृति के बाद पहली किस्त की राशि सभी लाभुकों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 11 लाख 49 हजार नये लाभुकों को आवास की स्वीकृति देकर उन्हें राशि उपलब्ध करानी है। ताकि इन सभी का आवास समय पर हो सके।

कब-कब मिलेगी राशि
आवास की स्वीकृति के बाद प्लींथ तक निर्माण के लिए पहली किस्त की राशि दी जाएगी। इसके बाद छत स्तर तक का निर्माण कार्य कराने के लिए दूसरी किस्त दी जाएगी। वहीं आवास के अंतिम कार्य, प्लास्टर, पेंट, दरवाजा, खिड़की लगाने तथा फ्लोर फिनिशिंग कार्य को पूरा करने के लिए तीसरी किस्त दी जाएगी।

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