नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों के बीच पाबंदियां हटा दी गई हैं। एक तरफ बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माना दो हजार से घटाकर 500 कर दिया गया वहीं अब निजी कार सवारों को मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा। यह नियम सिर्फ निजी कार में यात्रा कर रहे लोगों पर ही लागू होगा। दिल्ली में निजी कार में यात्रा करने पर मास्क पहनने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। दिल्ली सरकार (Delhi Government) का यह आदेश 28 फरवरी से लागू होगा।
राष्ट्रीय राजधानी के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शनिवार को कोविड-19 की समीक्षा के लिए बुलाई गई एक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया। आदेश में कहा गया है, “… खंड 3 (एच) (सी) के संबंध में, जिसमें सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क / कवर नहीं पहनना अपराध बना दिया गया है, इस प्रावधान के तहत 28 फरवरी से निजी चार पहिया वाहन में एक साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लागू नहीं होगा।” इससे पहले, चार फरवरी को एक आदेश में कारों में अकेले यात्रा करने वाले ड्राइवरों को मास्क पहनने से छूट दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियम को “बेतुका” करार दिए जाने के बाद यह निर्देश पारित किया गया था और पूछा गया था कि यह अभी भी लागू क्यों है।