श्रीगंगानगर: राजस्थान के श्रीगंगानगर में पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने एक युवक को नाबालिग लडक़ी से दुष्कर्म करने के पश्चात कुएं में धकेल कर हत्या का प्रयास करने का दोषी करार देते हुए आज 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 65 हजार का अर्थदंड लगाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक गुरुचरण सिंह रूपाणा ने बताया कि आरोपी युवक दौलीशाह निवासी ठुकराना थाना राजियासर इस केस की अदालत में सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा हो गया था।
न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने आज आरोपी को दोषी करार देकर सजा सुनाने पर जमानत मुचलके निरस्त कर उसे सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह पेश किए गए।
28 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और 6 वस्तुएं साक्ष्य के रूप में पेश की गईं। अभियोजन पक्ष की दलीलों से सहमत होते हुए न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने दौली शाह को नाबालिग लडक़ी से दुष्कर्म करने के आरोप में 10 वर्ष की सजा और 50 हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।