श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुडे विवाद चार महीने में निपटाए मथुरा कोर्ट
लखनऊ : मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सिविल कोर्ट को आदेश दिया है कि वह चार महीने के भीतर जन्मभूमि विवाद से जुड़े मूल विवाद का निपटारा कर दिया जाए, इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि सुन्नी वक्फ बोर्ड कोर्ट की कारर्वाई में हिस्सा नहीं लेता है तो उसके बिना ही निर्णय सुना दिया जाए। गौरतलब हो, हिंदू पक्षकार की तरफ से हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, इसमें याचिकाकर्ता ने मथुरा में चल रहे मुकदमे की सुनवाई हर रोज और जल्द निपटारा कराए जाने का आदेश दिए जाने की अपील की है। इस याचिका पर आज गुरुवार को सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उक्त निर्णय दिया है। यह याचिका नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव की ओर से दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि मथुरा की अदालत में इस केस से जुड़े जो भी मामले पेंडिंग है, उनका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। अगर विपक्षी पार्टी सुनवाई के दौरान हाजिर न हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एकतरफा आदेश पारित हो। इसे भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मान लिया।