छत्तीसगढ़

मीटर रीडिंग के आधार पर जारी होने वाले ऊर्जा दयकों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी

जशपुरनगर: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता राजस्व ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि संग्रहित मीटर रीडिंग के आधार पर जारी होने वाले ऊर्जा दयकों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गये। उन्होंने निर्देशित किया है कि ऐसे प्रकरणों में जहां संग्रहित मीटर रीडिंग प्राप्त हो रही है वहां जितने माह की मीटर रीडिंग नहीं हुई है, संग्रहित खपत को उतने माहों में विभाजित करते हुये, यथोचित स्लैब की छूट प्रदान करते हुये, उपभोक्ता को किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान की जाये। जिसमें किश्तों में भुगतान की अधिकतम अवधि संग्रहित खपत के आकलन की अवधि से दुगुनी रहेगी।

उन्होंने कहा कि उदाहरण स्वरूप यदि संग्रहित खपत को 10 माहों में विभक्त किया गया है तो किश्तों में भुगतान की अधिकतम अवधि 20 माह रहेगी। इस कार्य हेतु उपभोक्ता से किसी प्रकार के आवेदन की आवश्कता नहीं है। इस प्रकार के प्रकरणों को स्वत: संज्ञान में लेते हुये त्वरित कार्यवाही किया जाना है। उपरोक्त निदेर्शों के का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

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