नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बिना रजिस्ट्रेशन दौड़ते वाहनों पर राज्य सरकार सख्ती करती नजर आ रही हैं। इसके मद्देनजर राज्य के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर नजर आया तो पहली बार में उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जबकि, अगर कोई वाहन चालन दूसरी बार यही गलती करता है, तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही एक साल तक की सजा का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। सरकार ने यह कदम बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहनों के चलने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उठाया है।
संयुक्त आयुक्त (प्रवर्तन) नवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कई खरीदार कागज पर ‘अस्थायी नंबर’ चिपकाकर एक नया वाहन चलाना शुरू करते हैं। यह अवैध है और पंजीकरण और उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) के बिना आप वाहन नहीं चला सकते। यह एक गंभीर मुद्दा है और हम अपंजीकृत वाहनों के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हैं। कुमार ने कहा कि विभाग द्वारा वाहन डीलरों को अस्थायी नंबर जारी किया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर वाहन को सड़क पर चलाया जा सके। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न हो सकती है जब वाहन ले जाने वाले ट्रेलर, जिन्हें दिल्ली में अनुमति नहीं है और वाहनों को शोरूम तक ले जाना पड़ता है। यह आरटीओ द्वारा उन डीलरों को जारी किया जाता है जिनके पास व्यापार प्रमाण पत्र हैं और यह एक विशेष उद्देश्य के लिए है। कुमार ने कहा कि यह मुद्दा गंभीर है क्योंकि अगर कोई अपंजीकृत वाहन सड़क दुर्घटना में शामिल होता है तो उसका पता लगाना मुश्किल होगा। दिल्ली में अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। वाहन निर्माताओं द्वारा ये प्लेट डीलरों को दी जाती हैं। इन प्लटों पर रजिस्ट्रेशन मार्क होता है।