राज्य

पीयूष जैन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सशर्त जमानत, लेकिन जेल में ही कटेंगे दिन

प्रयागराज : कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। सोना तस्करी मामले में पीयूष जैन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो जमानतों और निजी बंधपत्र दाखिल करने पर उसकी रिहाई के आदेश कर दिए हैं। हालांकि, जीएसटी चोरी मामले में भी आरोपी होने के कारण अभी उसे जेल में ही रहना पड़ेगा। याचिका पर अगली सुनवाई दो अगस्त को होगी। विदेशी सोना बरामदगी के मामले में डीआरआई ने पीयूष को सोना तस्करी का आरोपी मानकर उस पर कस्टम एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था।

बता दें, डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस (डीजीजीआई) अहमदाबाद की टीम ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज स्थित घर में पिछले साल दिसंबर में छापेमारी की थी। इस दौरान पीयूष जैन के घरों से 196.57 करोड़ की नगदी के साथ ही 23 किलो सोना भी बरामद हुआ था। इन पर विदेशी मुहर लगी होने पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (डीआरआई) लखनऊ को जानकारी दी गई थी।

27 दिसंबर 2021 को यह सोना जांच के लिए डीआरआई को सौंपा गया था। डीआरआई की टीम ने जेल में पीयूष से पूछताछ की थी, लेकिन पीयूष जैन इस सोने की खरीद संबंधी दस्तावेज पेश नहीं कर सका था। उसने नगद रुपयों से सोना खरीदने की बात कही थी। डीआरआई ने माना था कि यह सोना पीयूष तस्करी के जरिए विदेश से भारत लाया है। कस्टम एक्ट के तहत सोने को सीज कर दिया गया था।

Related Articles

Back to top button