नई दिल्ली. देश में स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर ‘हर घर तिरंगा’ (Har Ghar Tiranga) अभियान की शुरुआत आज से हुई है। बता दें कि, आज यानी 13 से 15 अगस्त तक यह अभियान चलाया जाएगा। दरअसल हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा है। यह पहल अब पूरे भारत में लोगों को भारत के नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करती है।
गौरतलब है कि, इस अभियान को आगामी 22 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा शुरू किया गया था। PM मोदी ने देश की जनता से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया था। साथ ही देश के लोगों से 2 अगस्त से 15 अगस्त तक सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलने का भी सुझाव दिया था।
वहीं भारतीय ध्वज संहिता को 26 जनवरी, 2002 को संशोधित किया गया था और नागरिकों को न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन अपने घरों, कार्यालयों और कारखानों पर तिरंगा फहराने की जरुरी अनुमति दी गई थी। नागरिकों को कानून के आधार पर राष्ट्रीय ध्वज को कैसे फहराना है, इसके बारे में भी नियमों और विनियमों का पालन करना होगा।
ये हैं जरुरी नियम
तिरंगा हमेशा आयताकार होना चाहिए, लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए।
तिरंगा किसी भी आकार का हो सकता है, जब तक वह इस अनुपात में है।
तिरंगा फहराने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है।
तिरंगा सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। हालाँकि जुलाई 2022 में इसमें संशोधन किया गया ताकि लोग दिन-रात अपने घर पर झंडे लगा सकें।
तिरंगा हर किसी भी गाड़ी में नहीं लगाया जाना चाहिए।
तिरंगा सिर्फ राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राज्यमंत्री। लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के उप सभापति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश, हाईकोर्ट के जज की गाड़ियों पर लगाया जा सकता है।
इन बातों का रखें ध्यान
तिरंगे को सम्मान देते हुए रखा जाना चाहिए।
जब किसी अन्य ध्वज के साथ झंडा फहरा रहे हों, यह ध्यान रखें कि तिरंगे की ऊंचाई सबसे ऊपर हो।
तिरंगे को फहराते हुए केसरिया रंग हमेशा ऊपर रखना चाहिए, वर्टिकली फहराने पर केसरिया रंग झंडे के संदर्भ में दाहिनी तरफ होनी चाहिए।
क्या नहीं करें
फटे हुए तिरंगे को कभी नहीं फहराया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी पोशाक या वर्दी या किसी पहनावे के रूप में नहीं किया जा सकेगा।
तिरंगे को जमीन,फर्श, पानी पर नहीं रखा जाएगा और फहराते समय भी इन चीजों को स्पर्श नहीं करना चाहिए।
तिरंगे का उपयोग कोई वस्तु या किसी को भी लपेटने के लिए बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए।