गोवा के ‘रेस्टोरेंट कर्लीज’ रेस्तरां को प्रशासन करेगा ध्वस्त
पणजी : टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट मौत मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गोवा के ‘रेस्टोरेंट कर्लीज’ के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद कर्लीज रेस्तरां को गिराए जाने का रास्ता साफ हो गया है. कर्लीज रेस्तरां में ही सोनाली फौगाट को ड्रग्स दी गयी थी.
बता दें कि कर्लीज रेस्तरां के मालिक एडविन नुन्स ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की थी. इसमें गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट ऑथोरिटी के कर्लीज रेस्तरां को गिराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी. एनजीटी ने मामले में सुनवाई के बाद कर्ली रेस्तरां की याचिका को खारिज कर दिया. मतलब NGT ने भी कर्लीज रेस्तरां को गिराने का रास्ता साफ कर दिया है.
दरअसल, GCZMA ने 21 जुलाई 2016 को कर्लीज रेस्तरां को गिराने का आदेश दिया था. इसमें कहा गया था कि कर्लीज नो डेवलपमेंट जोन में अवैध रूप से बनाया गया है, जिसके खिलाफ कर्लीज रेस्तरां के मालिक एडविन नून्स ने एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील की थी. इस अपील को 6 सितंबर 2022 को एनजीटी ने खारिज कर दिया है. हालांकि 7 सितंबर को गोवा सरकार ने कर्लीज को लेकर दिए गए आदेश के रिव्यू और दोबारा सुनवाई के लिए एनजीटी में एफिडेविट दिया है.
बताते चलें कि बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट 22 अगस्त को इसी कर्लीज (curlies) रेस्तरां पहुंची थीं. उनके साथ पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह भी साथ थे. आरोप है कि सुधीर सांगवान और सुखविंन्दर ने सोनाली को MDMA ड्रग्स का ओवरडोज दिया. सोनाली की तबियत खराब होने पर उन्हें नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां सोनाली ने दम तोड़ दिया.
हालांकि, कर्लीज (curlies) पहले से विवादों के घेरे में रहा है. रेस्तरां के मालिक के खिलाफ पहले से NDPS के तहत दो मुकदमे दर्ज थे जबकि आंध्रा प्रदेश के एक NDPS केस में मालिक एडविन के बयान दर्ज हुए थे. उधर, गोवा पुलिस सोनाली के मर्डर का मकसद तलाशने के लिए हिसार, रोहतक और गुरुग्राम की खाक छान चुकी है लेकिन अभी तक कुछ खास सुराग नहीं मिला है.