नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सूखे से त्रस्त लोगों की मदद के लिए आगे आया है। शीर्षस्थ न्यायालय ने केन्द्र सरकार और 11 राज्य सरकारों से सूखे से निपटने के लिए उठाए गए कदम के साथ-साथ सहायता और प्रबन्धन के बारे में दस दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस एसए बोबडे की पीठ ने केंद्र और सम्बंधित राज्य सरकारों से कहा है कि वह बताए कि सूखा प्रबन्धन के लिए जो नियम तय हैं, क्या उसका पालन किया गया है।
अदालत ने राज्य सरकारों से कहा कि वह याचिका में उठाए गए उस सवाल का भी जवाब दे जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पालन करना सुनिश्चित कराया जाए। इसके तहत 5 किलो प्रति महीने अनाज दिए जाने की बात कही गई है। राज्यों में इस साल बारिश न होने से राज्यों में सूखे की स्थिति है।