राष्ट्रीय

RBI के टोकनाइजेशन रूल्स आज से लागू

अगर आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ज्यादा पेमेंट करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. मर्चेंट वेबसाइट्स अब आपके कार्ड का नंबर, CVV या एक्सपायरी डेट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए अपने सर्वर पर स्टोर नहीं कर पाएंगे. कार्ड के यूजर को वेबसाइट पर कोई सामान खरीदने से पहले एक टोकन क्रिएट करना पड़ेगा और उस टोकन को उस खास वेबसाइट पर सेव करना होगा. आप चाहे तो पेमेंट के वक्त टोकन जेनरेट कर सकते हैं और बाद में इस्तेमाल के लिए सेव कर सकते है.

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